*मोहम्मद सलीमुद्दीन* . *पत्रकार न्यूज,कोलकाता* कोलकाता : पत्रकार न्यूज, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिभावकों को झटका देते हुए 15 अगस्त ...
*मोहम्मद सलीमुद्दीन* .
*पत्रकार न्यूज,कोलकाता*
कोलकाता : पत्रकार न्यूज, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिभावकों को झटका देते हुए 15 अगस्त तक निजी स्कूलों की समस्त बकाया फीस का भुगतान करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश संजीव बनर्जी व न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि निजी स्कूलों की 31 जुलाई तक की जो भी फीस बाकी है, उसके कम से कम 80 फीसद का भुगतान 15 अगस्त करना होगा। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन्हें 100 फीसद का भुगतान करना होगा।
गौरतलब है कि विनीत रुइया नामक अभिभावक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपील की थी कि अभिभावकों को सिर्फ निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस देने के लिए कहा जाए। अन्य फीस नहीं क्योंकि स्कूल बंद हैं और सिर्फ ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस याचिका को ठुकरा दिया। इस फैसले से अभिभावकों में निराशा।
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