*रिपोर्ट -अमित अग्रवाल जिला विदिशा मध्यप्रदेश* *12-09-2020* प्रदेश सरकार राज्य में शराब बिक्री के लिए भले ही कैसा भी कानून ...
*रिपोर्ट -अमित अग्रवाल जिला विदिशा मध्यप्रदेश*
*12-09-2020*
प्रदेश सरकार राज्य में शराब बिक्री के लिए भले ही कैसा भी कानून बना ले, लेकिन शराब ठेकेदारों के आगे प्रशासन नतमस्तक ही नजर आता है! नगर में संचालित होने वाली सभी देसी विदेशी शराब की दुकानों के द्वारा राज्य शासन के आदेशों की अवहेलना कर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
गंजबासौदा में संचालित होने वाली देसी विदेशी शराब की दुकानों का संचालन करने वालो को शासन प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना करना आम बात है, या फिर यह भी कहा जा सकता है, कि आबकारी विभाग से सांठगांठ के चलते शराब की दुकानों पर आए दिन शासन के नियमों की अनदेखी की जाती है।
नियमो की अनदेखी का ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ने दिनांक 5 सितंबर को प्रदेश के सभी कलेक्टरों को एक आदेश जारी किया , जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में संचालित होने वाली सभी देसी विदेशी शराब की दुकानों को प्रातः 8:30 बजे के बाद खोला जाए एवं शराब का विक्रय प्रातः 9:30 बजे से रात्रि 11:30 बजे के मध्य किया जावे। लेकिन आदेश जारी होने के 1 सप्ताह इस आदेश से अनजान बनकर अपनी मनमानी पर उतारु हैं, शराब ठेकेदार सुबह निर्धारित समय से कई घंटों पूर्व से देर रात तक , चोरी छिपे तो कहीं खुलेआम शराब का विक्रय करवा रहे हैं। इस संदर्भ में जब आबकारी विभाग की उप निरीक्षक पुष्पेंद्र ठाकुर से चर्चा की तो उन्होंने कहा अगर शराब विक्रेता शासन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जावेगी और यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि भविष्य में शराब विक्रेता द्वारा शासन के नियमों का सख्ती से पालन किया जावे ।
अब यह देखना शेष रहेगा कि आबकारी विभाग शासन द्वारा जारी आदेश को कितनी सख्ती से पालन करवाता है या फिर इस मामले में भी सांठगांठ कर शराब विक्रेता को अपनी मनमानी करने के लिए खुली छूट प्रदान करता है।
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