न्यूज़ ऑफ इंडिया डेस्क उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड कोविड -19 महामारी के आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभ...
न्यूज़ ऑफ इंडिया डेस्क
उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड कोविड-19 महामारी के आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री ने घरेलू एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना की घोषणा की है।
घरेलू एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना आगामी एक मार्च 2021 से लागू की जा रही है जिससे घरेलू में निजी नलकूप उपभोक्ता अपने बकाए की धनराशी 31 मार्च 2021 तक जमा करा विद्युत विच्छेदन आदि की कार्रवाई से बच सकें इससे ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि विद्युत उपभोक्ताओं को ससमय बिल निर्गत करने व वितरित करने के लिए सभी वितरण निगम सतत प्रयासरत हैं वर्तमान में शहरी वन ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बिलिंग ऑनलाइन प्राणी से की जा रही है उपभोक्ताओं से प्राप्त धनराशि भी ऑनलाइन प्राणी से ही स्वीकार की जा रही है जिससे उपभोक्ताओं के बिल का लेखा जोखा पारदर्शी हो सके।
यद्यपि उपरोक्त सभी प्रयास किए जा रहे हैं परंतु वर्तमान कोविड-19 महामारी के आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण घरेलू में निजी नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा बिल का समय पर भुगतान न किए जाने के कारण उन पर
सरचार्ज की धनराशि बढ़ती जा रही है एवं निगमों को अपेक्षित राजस्व अर्जन नहीं हो पा रहा है।
उन्होंने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्र के घरेलू एलएमवी दर श्रेणी उपभोक्ताओं निजी नलकूप एलएनबी 5 दर श्रेणी उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त होगा।
योजना में पंजीकरण की अवधि 1 मार्च 2021 से 15 मार्च 2021 तक होगी पंजीकरण के समय उपभोक्ता को 31 जनवरी 2021 तक के अपने बकाया मूल धनराशि सरचार्ज रहित का 30 प्रतिशत एवं दिनांक 31 एक 2021 के उपरांत के मासिक बीजको की धनराशी जमा करनी होगी।
समस्त मूल बकाया धनराशि एवं वर्तमान मासिक बिल को विलंबतम 31 मार्च 2021 तक जमा कराने पर उपभोक्ता का 31 जनवरी 2021 तक के बकाए पर लगा अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता अपना पंजीकरण एसडीओ कार्यालय सीएससी पर करा सकता है।
उपभोक्ता स्वयं भी पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल www.upenergy.in पर कर सकते हैं योजना के संबंध में अधिक जानकारी हेतु कारपोरेशन के टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं योजना पूर्णतया ऑनलाइन आधारित है सभी भुगतान ऑनलाइन प्रणाली द्वारा एक प्राप्त किए जाएंगे उपभोक्ता द्वारा किसी अन्य माध्यम से कोई भी भुगतान ना किया जाए उन्होंने अपील की है कि योजना में सक्रिय होकर एक जिम्मेदार उपभोक्ता की तरह व्यवस्था का सहयोग करें। कारपोरेशन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आदेशित किया गया है कि इस योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण निष्ठा एवं मनोयोग से कार्य करें तथा अधिक प्रचार-प्रसार के द्वारा उपभोक्ताओं को इस योजना के बिंदुओं से अवश्य अवगत कराएं।
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