हरिशंकर शर्मा प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा (माशिसे) चयन बोर्ड को संस्कृत प्रवक्ता चयन परीक्षा के विवादित प्रश्न के...
हरिशंकर शर्मा
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा (माशिसे) चयन बोर्ड को संस्कृत प्रवक्ता चयन परीक्षा के विवादित प्रश्न के उत्तर को सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 10 सितम्बर के पहले इस प्रश्न के उत्तर को सुधारकर नई उत्तरकुंजी (आंसर-की) जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने प्रवीण कुमार तिवारी व 11 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता हौसला प्रसाद मिश्र को सुनकर याचिका निस्तारित करते हुए दिया है।
प्रवक्ता संस्कृत भर्ती में एक प्रश्न के उत्तर पर अभ्यर्थियों को आपत्ति है। याचियों के अधिवक्ता हौसला प्रसाद मिश्र का कहना था कि याचियों ने 14 नवम्बर 2019 को प्रत्यावेदन देकर आपत्ति की लेकिन सुधार नहीं किया गया। कोर्ट ने बोर्ड को 10 सितम्बर तक आफीसियल वेबसाइट पर सही उत्तर अपलोड करने का निर्देश दिया है।
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