अजय सिंह बाराबंकी, उत्तर प्रदेश : जनपद के विकास खंड दरियाबाद के ग्राम पंचायत जेठौती कुर्मियान के ग्रामीण द्वारा प्रधानमंत्...
अजय सिंह
बाराबंकी,उत्तर प्रदेश: जनपद के विकास खंड दरियाबाद के ग्राम पंचायत जेठौती कुर्मियान के ग्रामीण द्वारा प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी कर अपात्रो को पात्र बना कर आवास देने की शिकायत मामले को न्यायालय ने अपने संज्ञान में लेते हुए कोतवली दरियाबाद पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है ।
जाने क्या है पूरा मामला:
तहसील रामसनेहीघाट के अन्तर्गत आने वाले विकास खंड दरियाबाद की ग्राम पंचायत जेठौती कुर्मियान के मजरे रानेपुर के निवासी बलदेव सिंह द्वारा विपक्षीगण ग्राम प्रधान कलावती, प्रधान पुत्र व प्रतिनिधि संतोष वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी सालिकराम वर्मा,सहित सहायक विकास अधिकारी शिवाकांत सिंह, सहायक विकास अधिकारी राम प्रताप पांडेय, व अवर अभियंता वी पी सिंह के विरुद्ध न्यायालय में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के अंतर्गत धारा 156 (3) द्वारा मुकदमा दर्ज करने का निवेदन किया गया था । प्रार्थी बलदेव सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से संक्षेप में न्यायालय में कहा गया है कि है , ग्रामसभा में प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी ने मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय निर्माण की धज्जियां उड़ाते हुए पात्र व अपात्र का खेल करते हुए पात्र व्यक्तियो का नाम लिस्ट से हटा कर अपात्रो से 20 - 20 हजार लेकर उनको आवास दिया गया और सरकारी पैसे का गबन किया गया ।
जाने क्या है पूरा मामला:
तहसील रामसनेहीघाट के अन्तर्गत आने वाले विकास खंड दरियाबाद की ग्राम पंचायत जेठौती कुर्मियान के मजरे रानेपुर के निवासी बलदेव सिंह द्वारा विपक्षीगण ग्राम प्रधान कलावती, प्रधान पुत्र व प्रतिनिधि संतोष वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी सालिकराम वर्मा,सहित सहायक विकास अधिकारी शिवाकांत सिंह, सहायक विकास अधिकारी राम प्रताप पांडेय, व अवर अभियंता वी पी सिंह के विरुद्ध न्यायालय में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के अंतर्गत धारा 156 (3) द्वारा मुकदमा दर्ज करने का निवेदन किया गया था । प्रार्थी बलदेव सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से संक्षेप में न्यायालय में कहा गया है कि है , ग्रामसभा में प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी ने मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय निर्माण की धज्जियां उड़ाते हुए पात्र व अपात्र का खेल करते हुए पात्र व्यक्तियो का नाम लिस्ट से हटा कर अपात्रो से 20 - 20 हजार लेकर उनको आवास दिया गया और सरकारी पैसे का गबन किया गया ।
प्रार्थी बलदेव सिंह ने बताया कि प्रार्थना पत्र जांच हेतु दिया गया जिस पर कार्यालय द्वारा जांच में विपक्षी संख्या 4 ,5 ,6 की कमेटी गठित कर जांच कराई गई जांच उपरांत कमेटी द्वारा प्रार्थना पत्र के पांच बिंदुओं पर प्रधान से आर्थिक लाभ लेकर जांचकर कार्यवाही नही की गई । प्रार्थी ने आगे बताया कि जांचकर्ताओं के द्वारा प्रधान से धन लेकर जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर दी गई । न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच करवाई जिसमे सभी आरोप सही सिद्ध पाए गए । जिस पर न्यायालय ने सभी अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है ।
इस संबंध में दरियाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि आदेश प्राप्त हुआ है जल्द ही मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी ।
इस संबंध में दरियाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि आदेश प्राप्त हुआ है जल्द ही मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी ।
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