रिपोर्ट- सौरभ गुप्ता, कासगंज कासगंज: मण्डलायुक्त जी.एस. प्रियदर्शी के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी कासगंज द्वारा जनपद कासगंज में ...
रिपोर्ट- सौरभ गुप्ता, कासगंज
कासगंज: मण्डलायुक्त जी.एस. प्रियदर्शी के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी कासगंज द्वारा जनपद कासगंज में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत 08 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा की गयी शिकायत पर जांचोपरान्त अग्रिम आदेशों तक मानदेय सेवाओं से पृथक किया गया है।
विदित है कि गत दिनों मण्डलायुक्त को लोकेन्द्र चौहान निवासी सिढ़पुरा रोड, अमांपुर जनपद कासगंज ने भेजे गये एवं अपर जिलाधिकारी कासगंज को सम्बोधित शिकायती पत्र में अवगत कराया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री शीला साहू, वार्ड नं0 2, राजेन्द्र नगर अमांपुर, अफसाना बेगम वीरपुर, सुषमा देवी एवं मधुरानी समसपुर डेंगरी, कोमल देवी बढ़ारी खुर्द, फलवती बहटा, इन्द्रवती देवी नादरमई के साथ ही ग्राम कैड़ी विकास खण्ड सोरों के ग्रामवासियों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्री सुधारानी ने फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है।
मण्डलायुक्त ने प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी कासगंज को उक्त प्रकरणों की जांच कर शीघ्र आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। तत्क्रम में निरीक्षण में पाया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री शीला साहू, वार्ड नं0 2, राजेन्द्र नगर अमांपुर, अफसाना बेगम वीरपुर, सुषमा देवी एवं मधुरानी समसपुर डेंगरी, कोमल देवी बढ़ारी खुर्द एवं फूलवती बहटा इन सभी के शैक्षिक प्रमाण पत्र बोर्ड आॅफ सैकेण्ड्री ऐजूकेशन मध्य भारत ग्वालियर मध्य प्रदेश विधि द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा परिषद नहीं है, और यह मान्यता प्राप्त शिक्षा परिषदों की संस्था कोब नई दिल्ली की भी सदस्य नहीं है और न ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको प्रदेश में विद्यालय संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त परिषद से मान्य सभी विद्यालय अवैध हैं और इनके द्वारा दिये जा रहे प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। जांचोपरान्त इन सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 03 जुलाई 2020 को नोटिस जारी कर अपना पक्ष साक्ष्य सहित रखने का अवसर दिया गया, परन्तु इनके द्वारा कोई उत्तर साक्ष्य सहित लिखित रूप में नहीं दिया गया है।
आंगनबाड़ी कार्यकत्री इन्द्रवती देवी, नादरमई, ब्लाॅक अमांपुर के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 मेरठ से सत्यापन कराया गया, जिसके अनुसार इन्द्रवती की वर्ष 2009 की हाईस्कूल परीक्षा का परीक्षाफल रोका गया है। जांच आख्या के क्रम में गत 04 जुलाई को श्रीमती इन्द्रवती को नोटिस दिया गया जिसके क्रम में उन्होंने स्व-प्रमाणित क्रोस लिस्ट की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराई, जो कि सत्यापन आख्या के विपरीत है। इसी प्रकार सुधारानी आंगनबाड़ी ग्राम कैड़ी विकास खण्ड सोरों के विरूद्ध ग्रामवासियों ने केन्द्र पर नियमित रूप से उपस्थित न रहने, पुष्टाहार वितरण न करने आदि की शिकायत की गयी। प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी सोरों द्वारा की गयी जांच में पाया गया कि सुधारानी ग्राम कैड़ी से 15 किलोमीटर दूर गंगेश्वरी काॅलोनी, कासगंज की रहने वाली हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र के निरीक्षण में सुधारानी अनुपस्थित पाई गयी एवं 19 व 20 सितम्बर 2019 का अवकाश प्रार्थना पत्र पाया गया, जो कि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं था। ग्रामवासियों ने पोषाहार वितरण में भी अनियमितता बरतने की बात कही। नियुक्ति आदेश की छाया प्रति में उन्होंने अपने पति के नाम में स्वयं हस्त लिखित कर हेर-फेर कर ली है। जांचोपरान्त सुधारानी को 28 जनवरी 2020 को अपना पक्ष रखने के लिये पत्र निर्गत किया गया, परन्तु इनके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि इनके विरूद्ध की गयी शिकायत सत्य है और इनके द्वारा जांच अधिकारी को प्रस्तुत किये गये अभिलेख पर अपरलेखन किया गया है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी कासगंज ने बताया कि आगंनबाड़ी कार्यकत्रियों के अभिलेखों एवं प्राप्त शिकायतों की जांच में प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त सभी 08 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अग्रिम आदेशों तक मानदेय सेवाओं से पृथक किया गया है।
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