न्यूज़ ऑफ इंडिया (एजेंसी) बाराबंकी: 06 जून 2026 खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री, सतीश चन्द्र शर्मा द्वारा जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण...
न्यूज़ ऑफ इंडिया (एजेंसी)
बाराबंकी: 06 जून 2026
खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री, सतीश चन्द्र शर्मा द्वारा जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण के सम्बन्ध में शनिवार को उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता बाराबंकी के साथ समीक्षा की गयी।
समीक्षा के दौरान जिला कृषि अधिकारी, द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सहकारी क्षेत्र में यूरिया-189825 बोरी, डी0ए0पी0 105520 बोरी, एन0पी0के0 115020 बोरी तथा निजी क्षेत्र में यूरिया-384673 बोरी, डी0ए0पी0/टी0एस0पी0 159540 बोरी, एन0पी0के0 317600 बोरी, उर्वरक उपलब्ध है। मंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि जनपद में प्राप्त होने वाली उर्वरक सभी क्षेत्रों में सामान्य रूप से उपलब्ध कराया जाए, जिसका प्रभावी अनुश्रवण किया जाए। उर्वरक वितरण के सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिया गया कि जिन ग्रामों में चकबन्दी हो रही है अथवा ऐसे कृषक जिनका वरासत नहीं हो पा रहा है अथवा आधार/खतौनी में नाम मिस्मैच होने के कारण फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन पा रही है, उन्हें भी उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। जनपद में कोई भी विक्रेता निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक न तो आपूर्ति करें और न ही उसकी बिक्री करें। किसी भी अनुदानित उर्वरक के साथ कोई भी अन्य उत्पादों की टैगिंग कदापि न हो। इस सम्बन्ध में थोक विक्रेताओं की बैठक कर उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाए।
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता बाराबंकी को निर्देशित किया गया कि समितियों का खुलने का समय एवं रोस्टर निर्धारित करायें तथा समितियों के बाहर इस सम्बन्ध में वाल पेन्ट कराया जाए कि समिति किस दिन खुलेगी। सचिवों की आनलाइन बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिये जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि जनपद में जो भी नई समितियां खुली है, उनके लाइसेन्स की प्रक्रिया पूर्ण कराकर अविलम्ब उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाए, ताकि कृषकों को सुगमतापूर्वक उर्वरक प्राप्त हो सकें।
मंत्री द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा जनपद के थोक उर्वरक विक्रेताओं की बैठक कर उन्हें उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कड़ें निर्देश दिये गये। साथ ही फुटकर विक्रेताओं को यह निर्देश दिया गया कि जिन ग्रामों में चकबन्दी चल रही है, अथवा ऐसे कृषक जिनकी वरासत नहीं हो पा रही है अथवा आधार/खतौनी में नाम मिस्मैच होने के कारण फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन पा रही है, उनके भूमि अभिलेख/आधार पर फसल संस्तुति के अनुसार उन्हें भी उर्वरक नियमानुसार उपलब्ध करायें तथा किसी भी दशा में अधिक दर पर उर्वरक की बिक्री न करें और न ही उर्वरक के साथ किसी प्रकार की टैगिंग करें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
जिला कृषि अधिकारी, द्वारा कृषकों से अपील की गयी कि निर्धारित दर पर ही उर्वरक आवश्यकता के अनुरूप संस्तुत मात्रा में बिना किसी टैगिंग के निर्धारित दर पर प्राप्त करें। यदि कोई विक्रेता निर्धारित दर से अधिक दर पर अथवा टैगिंग के साथ उर्वरक उपलब्ध कराये तो उर्वरक कन्ट्रोल रूम0 नं0 9116295764 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।

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