रिपोर्टर सतीश मिश्रा सलोन रायबरेली पेट्रोल अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है इसे खुलेआम बेचना कानूनन अपराध है खुले आम बेचने पर कभी भी गं...
रिपोर्टर सतीश मिश्रा
सलोन रायबरेली पेट्रोल अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है इसे खुलेआम बेचना कानूनन अपराध है खुले आम बेचने पर कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। जबकि पेट्रोल डीजल को बोतल पीपिया जरीकेन डिब्बा मे देना प्रतिबंधित है। फिर भी पेट्रोल पंप संचालक अपनी जेब भरने के लिए पेट्रोल डीजल खुला बेचते है। जबकि अवैध रूप से डीजल पेट्रोल की बिक्री मे बेचने वालों से ज्यादा उन्हें पेट्रोल डीजल की आपूर्ति करने वाले पेट्रोल पंप संचालक जिम्मेदार है। किसी भी व्यक्ति को डिब्बा मे पेट्रोल देना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद पेट्रोल पंप संचालक रेगुलर ग्राहकों को बिना रोक-टोक के पेट्रोल देते है।ज्वलनशील पदार्थों में पेट्रोल व अन्य तरल पदार्थ गैरकानूनी है इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सलोन क्षेत्र के सूची कस्बा से लेकर आसपास के चौराहा बाजारों मे डीजल पेट्रोल बोतल पीपिया व जरीकेनो मे भरकर हाईवे के किनारे खुलेआम बेचा जा रहा है। सड़क किनारे खुली छोटी-छोटी दुकानों पर पेट्रोल को टेबल पर रख कर या दुकानों के आगे लटका कर पेट्रोल होने का डिस्प्ले किया जाता है। आमतौर पर पेट्रोल बेचने वाले दुकानदार ग्राहकों का शोषण भी करते हैं पेट्रोल पंप के दर से ₹10 से ₹15 प्रति लीटर अधिक दाम में ग्राहकों को पेट्रोल बेचा जाता है। इसके अलावा इस पेट्रोल की शुद्धता पर हमेशा संदेह बना रहता है। प्रशासनिक अधिकारियों का इस मार्ग से आना जाना बना रहता है। बावजूद इसके कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नही दे रहे है। जिससे पेट्रोल की अवैध बिक्री पर रोक लग सके। ऐसे पेट्रोल पम्प सचांलको के खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए और जो सड़क किनारे खुलेआम बेच रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए।
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