न्यूज़ ऑफ़ इंडिया (एजेंसी) बाराबंकी: 09 मई,2025 शासन द्वारा राजस्व विभाग द्वारा संचालित सेवाएँ जाति प्रमाण पत्र के निर्गमन की प्रक्रिया के सर...
न्यूज़ ऑफ़ इंडिया (एजेंसी)
बाराबंकी: 09 मई,2025
शासन द्वारा राजस्व विभाग द्वारा संचालित सेवाएँ जाति प्रमाण पत्र के निर्गमन की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की गयी है:-
1- सर्वप्रथम आवेदक द्वारा मोबाइल नम्बर / ई-मेल आई०डी० सहित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.up.gov.in पर लॉगिन किया जाएगा।
2-लॉगिन के बाद आवेदक द्वारा अपना आधार नम्बर तथा मोबाइल नम्बर भरा जाएगा।
3-तदुपरान्त आवेदक के आधार से लिंक्ड मोबाइल नम्बर पर ओ०टी०पी० प्राप्त होगी।
4- आवेदक द्वारा ओ०टी०पी० सबमिट करते ही आवेदक का यही नाम, जन्मतिथि एवं फोटो प्रदर्शित होगा, जो उसके आधार कार्ड में अंकित है (आवेदक के लिए फोटो बदले जाने का भी विकल्प उपलब्ध होगा)
5- सत्यापन के उपरान्त आवेदक की फैमिली आई०डी० (यदि हो तो) फैमिली आई०डी० सर्वर से स्वतः प्राप्त हो जाएगी।
6-एस०सी० एस०टी०, ओ०बी०सी० (जो क्रीमिलेयर से अच्छादित न हो) वर्ग के आवेदक, जो प्रेसीडेंसियल आदेश/केन्द्र सूची/राज्य सूची में अंकित जाति से आच्छादित हों एवं उ०प्र० राज्य के मूल निवासी हो, तो ऐसे आवेदकों में, यदि पुंजातीय परिवार (जैविक पिता) के किसी भी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र, आधार अधिप्रमाणन कर, फैमिली आई०डी० से लिंक करते हुए निर्गत किया जा चुका हो, तो उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे पुंजातीय परिवार के आवेदकों यथा-पिता, पुत्र, पुत्री, ट्रांसजेंडर सन्तान, भाई, बहन, पुत्र का पुत्र, पुत्र की पुत्री पुत्र की ट्रांसजेंडर सन्तान के जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) की संतुष्टि पर, बिना सत्यापन / जाँच के निर्गत किए जाऐंगे।
7- यदि, एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों के जाति प्रमाण पत्र फैमिली आई०डी० से लिंक करते हुए निर्गत किए गए हों, तो ऐसे परिवार के आवेदक द्वारा यह विकल्प दिया जाएगा कि किस जाति प्रमाण पत्र धारक से सम्बन्ध के आधार पर, बिना सत्यापन/जॉच के उसे प्रमाणपत्र निर्गत किए जाने की कार्यवाही की जाए।
8- यदि, एक ही परिवार के सदस्यों के पृथक-पृथक जाति के प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हों, तो ऐसे परिवार के आवेदकों के जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रक्रियानुसार सत्यापन / जाँच के उपरान्त निर्गत किए जाऐंगे।
9-शासन के निर्देशानुसार, ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से संलग्न मैट्रिक्स के अनुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु पोर्टल पर व्यवस्था की जाएगी तथा बिना सत्यापन / जाँच के आधार पर निर्गत किए जाने वाले प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार) के डिजिटल हस्ताक्षर से दो कार्यदिवस में निर्गत किए जाऐंगे।
10-आवेदक द्वारा इस आशय की घोषणा की जाएगी कि उसके परिवार के किसी सदस्य को निर्गत किया गया जाति प्रमाण पत्र किसी भी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के सक्षम विवादग्रस्त नहीं है तथा उसके द्वारा पोर्टल पर भरी गयी समस्त सूचनाऐं सही है। उसके द्वारा भरी गयी किसी भी सूचना के गलत पाए जाने की दशा में, उसे निर्गत किए गए प्रमाण पत्र को निरस्त किए जाने के साथ ही उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
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