न्यूज़ ऑफ इंडिया (एजेंसी) बाराबंकीः 21 मार्च,2024 होली पर्व के अवसर पर कानून व शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बाराबंकी ज...
न्यूज़ ऑफ इंडिया (एजेंसी)
बाराबंकीः 21 मार्च,2024
होली पर्व के अवसर पर कानून व शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बाराबंकी जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार द्वारा जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिया, बियर, भांग, ताड़ी, माॅडल शाप, एफएल-9/9ए, एफएल-16/17, सीएल-2, एफएल-2/2बी की दुकानें 24 मार्च की रात्रि 10 बजे से 25 मार्च को सायं 5 बजे तक बन्द रखने के आदेश जारी किया गया है। यह जानकारी जिला आबकारी अधिकारी कुलदीप दिनकर ने दी है। उन्होंने बताया कि इस निर्धारित अवधि में मादक पदार्थो की बिक्री नहीं होगी। साथ ही इस बन्दी के लिए अनुज्ञपियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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