रिपोर्ट- सौरभ गुप्ता, कासगंज* कासगंजः अपर जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद कासगंज की सीमा में प्रवेश करने वाले, क्षेत्र के ...
रिपोर्ट- सौरभ गुप्ता, कासगंज*
कासगंजः अपर जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद कासगंज की सीमा में प्रवेश करने वाले, क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य तथा जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत आगामी 10 अक्टूबर 2020 तक धारा 144 लागू की गयी है।
उक्त जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बताया गया हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कोविड-19 की महामारी की रोकथाम हेतु संक्रमण को फैलने से रोकने निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिसके अंतर्गत मानव जीवन स्वास्थ्य या क्षेत्र को खतरे का निवारण करने के लिए तथा शान्ति एवं विधि व्यवस्था, सामाजिक समरसता बनाये रखने एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य तथा जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत आगामी 10 अक्टूबर 2020 तक धारा 144 लागू की जाती है। जिसमें निशेधात्मक आदेशों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक लाॅकडाउन पूर्व की भांति रहेगा। समस्त जोन मे 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सहरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियाॅ व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घरों में ही रहे, जब तक स्वास्थ्य संबंधी परिस्थतियों हेतु बाहर निकलना आवश्यक न हो।
एक दुकान में पाॅच से अधिक व्यक्ति न हो, सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रखा जाये, दुकान के बाहर दो गज की दूरी पर सर्कल बनवाएं जायें, दुकान में ग्राहक हो या दुकानदार बिना मास्क के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। दाह संस्कार में 20 से अधिक लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है। धार्मिक स्थल पर पाॅच से अधिक लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करना निषिद्ध है।
शहर में कोई साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी। 30 सितम्बर 2020 तक कोई भी सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनैतिक आन्दोलन एवं सभायें आयोजित नहीं होगी। सार्वजनिक रूप से मूर्तियाॅ, ताजिया, एवं अलम स्थापित नहीं किये जायेंगें। सभी प्रकार के जुलूस एवं झांकी प्रतिबंधित रहेंगी। उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार तथा किसी भी उपबंध का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति, संस्था, संगठन पाया गया तो धारा 188 के अधीन दण्डनीय कार्यवाही अमल में जायी जायेगी। उक्त आदेश आगामी 10 अक्टूबर 2020 तक लागू रहेंगें और इनका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
COMMENTS