डीएम बाराबंकी ने जारी किए निर्देश, पोर्टल पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा परिवहन पास न्यूज़ ऑफ इंडिया (एजेंसी) बाराबंकी:06 सितंबर,2025 क...
डीएम बाराबंकी ने जारी किए निर्देश, पोर्टल पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा परिवहन पास
न्यूज़ ऑफ इंडिया (एजेंसी)
बाराबंकी:06 सितंबर,2025
किसानों को अब अपने निजी प्रयोजन के लिए साधारण मिट्टी के खनन व परिवहन में किसी अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। शासनादेश के तहत 100 घनमीटर तक मिट्टी का खनन एवं परिवहन विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर स्वपंजीकरण प्रक्रिया के आधार पर किया जा सकेगा।
जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि किसान पोर्टल पर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आवश्यक मिट्टी की मात्रा, खतौनी व मानचित्र, शपथ पत्र, खनन का उद्देश्य और संबंधित भूमि का पूरा विवरण दर्ज करेंगे। इसके बाद उन्हें पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा, जो खनन एवं परिवहन पास दोनों के रूप में मान्य होगा। इसके लिए अलग से ईएमएम-11 की आवश्यकता नहीं रहेगी।
डीएम ने बताया कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र में आवेदक का नाम-पता, खनन स्थल और वैधता अवधि अंकित होगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को शासनादेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
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